हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा राहत दी गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को नायब सिंह सैनी ने आज कुल 76 करोड रुपए की राशि ट्रांसफर की है। यह राशि प्रदेश के लगभग 2020 अंतोदय परिवारों की खाते में ट्रांसफर हुई है। जिन भी अंत्योदय परिवारों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था वह राशि अपने बैंक खाते में चेक कर सकते हैं।
क्या है अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना?
हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अंतोदय परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर हरियाणा सरकार उन्हें आर्थिक सहायता राशि देती है। यह राशि मृतक या दिव्यांग होने वाले व्यक्ति की आयु के हिसाब से ₹500000 तक दी जा रही है।

दयालु योजना के तहत मिलने वाली राशि

दयालु योजना के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा के सभी अंत्योदय परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 रुपए से कम है।
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक या दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
- 5 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु में दुर्घटना होने पर ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://dapsy.finhry.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।