हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत हरियाणा सरकार द्वारा परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम 10000 रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नीचे बताई गई है।
कम ब्याज दर ऋण योजनाएं
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है— कम ब्याज दर, जो मुश्किल दौर में युवा उद्यमियों के लिए राहत का संकेत है। सामान्य ऋण की तुलना में यह विशेष रूप से सस्ता है। साथ ही, समय पर किश्त न भरने पर 4% अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा, जिससे जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन दोनों सुनिश्चित होंगे।
योजना दो मुख्य विकल्पों में विभाजित की गई है:
- सावधि ऋण योजना (Term Loan Scheme): स्वरोज़गार को आधार बनाकर ₹2 लाख तक का ऋण 8% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा।
- सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme): छोटे व्यवसाय आरंभ करने वाले युवाओं के लिए ₹1 लाख तक का ऋण 6.50% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है।
पात्रता मानदंड
- आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वह अनुसूचित जाति से संबंधित होना आवश्यक है।
- आयु सीमा निर्धारित की गई है: 18 से 45 वर्ष तक।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी बैंक या निगम का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक
- पहचान प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (सत्यापित), निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
जो भी उम्मीदवार अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं वह इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSCFDC) की आधिकारिक वेबसाइट https://hscfdc.org.in/ पर जाना है। अब होम पेज पर दिए पंजीकरण का ऑप्शन पर क्लिक करें। अब उम्मीदवार अपनी फैमिली नंबर दर्ज करें और पूछी की आवश्यक जानकारी दर्ज कर आवेदन कर सकता है।
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